मध्य प्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट ने एक 67 साल के पति की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पति पत्नी से उम्र में बहुत बड़ा है और उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने अननेचुरल संबंध करने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। आरोपी गुजरात का एक बड़ा करोड़पति ज्वेलर है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था जहां पति की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पत्नी का आरोप है कि सुहागरात से ही पति उसके साथ हर रोज गलत तरीके से संबंध बनाता था और विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता था।
उसकी शादी पिछले साल 28 अक्टूबर को गुजरात के रहने वाले वाले करोड़पति ज्वेलर के साथ परिवार वालों ने करा दी थी। पीड़िता ने पुलिस को ये भी बताया कि पति दत्त नकली है और वो नकली दांतों से उसके अंदरूनी अंगों को काटता है जिसके निशान भी पीड़िता ने पुलिस को दिखाए। पुलिस ने जब पीड़िता का मेडिकल कराया तो घावों की पुष्टि हुई तो पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था।
करोड़पति ज्वेलर विरोध करने पर देता था जान से मारने की धमकी
पीड़ित महिला के आरोपी पति की हरकतों का जब वो विरोध करती तो आरोपी उसके परिवार बालो को जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी पति कहता था कि वो बहुत बड़ा आदमी है उसका करोड़ों रुपए का कारोबार पुरे देश बर मैं है और अगर किसी को इसके बारे में बताया तो गुजरात में बैठे-बैठे ही इंदौर में पीड़िता के परिजन बालो को जान से मार डालेगा। पुलिस ने गिरफ्तार होने के बाद आरोपी पति ने जमानत के लिए सभी प्रयास किए लेकिन उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिली। पीड़िता महिला ने कोर्ट से गुहार लगाई है उसका पति हैवान है बह मुझे और मेरे परिबार बालो को किसी न किसी से मरबा देगा।
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