सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए बहुत नई योजनाएं चलाई जाती हैं जिसका नाम है अटल पेंशन योजना (APY) इस योजना में आप आवेदन करके कैसे लाभ कमा सकते हैं, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर।
मोदी सरकार द्वारा इस योजना को अरुण जेटली द्वारा साल 2015 के बजट में लाया गया था। सरकार द्वारा इस योजना को लाने का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मजबूत लाभ देना था। जिससे उनके जीवन में सुधार हो सके और बुढ़ापे में उन्हें किसी भी आगे सहारे की आवश्यकता ना पड़े और वह किसी पर निर्भर ना रहें, वह आत्मनिर्भर बन जाए। इसलिए भारत सरकार ने इस जनकल्याणकारी
योजना को लागू करने का विचार किया। इस योजना के अंतर्गत आप मासिक पेंशन ले सकते हैं। इस जनकल्याणकारी योजना के तहत एक व्यक्ति या दोनों पति-पत्नी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस जनकल्याणकारी सरकारी योजना का 18 से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति उठा सकता हैं।
और अटल पेंशन योजना मोदी सरकार की एक लोकप्रिय योजनाओं में से एक है, जिसमें नागरिकों को प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की राशि दी जाती है। इसके अलावा वैवाहीक दंपति इस जनकल्याणकारी योजना में आवेदन करते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि दोनों पति-पत्नी इस जनकल्याणकारी योजना के तहत 5,000 रुपये की पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत, नागरिकों को हर महीने एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर आवेदक करने वाले की उम्र 18 साल है तो उसे 210 रुपये प्रति माह प्रीमियम देना होगा। अगर इतनी ही रकम हर तीन महीने में चुकाई जाती है तो 626 रुपये और छह महीने में 1239 रुपये देने होंगे
अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको सिर्फ अपने नजदीक बैंक में जाना है और किसी भी अधिकारी से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर, आप अटल पेंशन योजना ले सकते हैं। इस जनकल्याणकारी योजना को लेने के बाद आपके द्वारा चयन किए गए आधार पर प्रतिमाह एक निश्चित अमाउंट आपके खाते से कटता रहेगा और 60 वर्ष की उम्र के बाद जैसा भी स्कीम में बताया गया है उस प्रकार का लाभ आपको मिलेगा।
यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी कारण से 60 वर्ष की आयु से पहले किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है, तो इस जनकल्याणकारी अटल पेंशन योजना का पैसा नागरिक की पत्नी को दिया जाएगा। यदि किसी कारण से दोनों पति-पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो इस पेंशन की राशि नॉमिनी व्यक्ति को दी जाएगी।